Sunday, December 22, 2024
22.3 C
Chandigarh

जानिए ट्रैफिक नियम में होने वाले चालानों के बारे में

आज हम आपको ट्रैफिक नियम के सम्बंदित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन कुछ लोग जहां ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन नियमो का उल्लंघन भी करते हैं। जब कोई भी ट्रैफिक नियम की उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस उसको रोक लेती है, और वह उसकी गाड़ी की चाबी तक निकल लेती है। क्या आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस या कॉन्सटेबल के दुवारा आपकी गाड़ी की चाबी को निकलना नियमों के खिलाफ है। जानिए ट्रैफिक नियम के तहत अगर आप नियम की उल्लंघन करते हो तो आपके साथ क्या करवाई हो सकती है, और वह कौन कर सकता है।

कौनसा रूल तोडा तो कितना होगा आपको चालान

सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप रेड सिग्नल को पार कर रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही और साथ में आपका लाइसेंस भी जब्त किया जायेगा, और अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो तो तब भी आपके साथ ऐसा ही किया जायेगा।

आपको यह भी बता दें कि कोई भी कॉन्सटेबल आपकी गाड़ी का चालान नहीं काट सकता तो आगे से आप ध्यान रखें कि कहीं कोई कॉन्सटेबल तो नहीं आपकी गाड़ी का चालान काट रहा।

अगर वाहन चलाते समय कोई भी फ़ोन से बात कर रहा होता है, तो उसको 1000 रु तक का जुर्माना हो सकता है, और इसके साथ ही 3 महीने तक लाइसेन्स जब्त करने का प्रावधान भी हैं।

आपको बता दें कि मोटरसाइकिल पर अगर तीन व्यक्ति सवारी कर रहे हैं तो पुलिस दुवारा आपका 100 रु तक का चालान काटा जा सकता हैं।

आपका जो चालान काटा जाता है उसको नियमित समय में भरना होता है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका वाहन भी जब्त किया जा सकता हैं।

प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वालों को 100 रु या इससे अधिक की राशि चालान की रूप में चुकानी पड़ सकती हैं।

अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तब भी आपका चालान काटा जाता है।

आपको बता दें कि अगर आप निर्धारित सीमा से अधिक की गति पर वाहन चला रहे हो तो आपको 400 से 1,000 रुपये के बीच जुर्माना पड़ सकता है। यह गलती दोहराने पर आपको 5000 तक का जुर्माना पड़ सकता है

यह भी पढ़ें:- कानून व्यवस्था है खराब तो देश है बर्बाद

Related Articles

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

15,988FansLike
0FollowersFollow
110FollowersFollow
- Advertisement -

MOST POPULAR