कानून में सब को बराबर के अधिकार मिले हुए है। बहुत से लोगों को इन अधिकारों के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वह लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते है। हर एक इंसान को कानूनी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। पुलिस भी इन अधिकारों को दबा नहीं सकती। आइए जानते है ऐसे अधिकारों के बारे में, जिनकी आपको जानकारी होना ज़रूरी है।
- सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक थाने में पूछताछ या शिकायत दर्ज़ कराने आई औरतों के साथ पुलिस भद्दा और अश्लील व्यवहार नहीं कर सकती है।
- अगर कोई रेप पीड़ित महिला रिपोर्ट लिखाने आती है, तो रिपोर्ट और पीड़ित महिला से पूछताछ महिला पुलिसकर्मी ही करेगी। पूछताछ के दौरान पीड़िता के साथ परिवार से कोई भी महिला साथ रह सकती है।
- पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो थाने में पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि वह उस व्यक्ति को भोजन कराए। इसके लिए पुलिस को भत्ता भी मिलता है।
- धारा 167 के मुताबिक अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो उसे 24 घंटे से ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकती है। पुलिस को गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है।
- धारा 150 के मुताबिक अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, वो व्यक्ति गिरफ्तार करने का कारण पूछ सकता है और पुलिस को भी कारण बताना पड़ेगा।
- सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने किसी परिवार वाले को अपनी सूचना फ़ोन पर दे सकता है। टेलीफोन मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी पुलिस की होती है।
- धारा 436 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, जो जमानत लेने योग्य है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, पुलिस उसको थाने से जमानत दे सकती है।
- पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक अगर कोई पीड़ित व्यक्ति FIR कराने आता है, तो पुलिस उसे FIR दर्ज़ करने से मना नहीं कर सकती और दर्ज़ FIR की कॉपी भी पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है।
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