‘मानव अधिकार दिवस’ दुनिया भर में हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर को हर साल ‘मानव अधिकार दिवस’ मनाये जाने की घोषणा की गयी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में मानव अधिकार दिवस आधिकारिक (Official) तौर पर 4 दिसंबर 1950 को स्थापित किया गया था।
यह दिन मानव अधिकारों के सभी मसलों पर चर्चा करके तथा राजनीतिक सम्मेलनों, बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, का आयोजन करके मनाया जाता है। इस दिन को मानाने के लिए बच्चों तथा युवाओं द्वारा कई कार्यक्रम जैसे: संगीत, नाटक, नृत्य, कला सहित आदि प्रस्तुत जाते हैं। मानवाधिकार क्षेत्र में कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठन भी इस दिन को मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम निर्धारित करते हैं।
इसके अलावा 10 दिसंबर को पारंपरिक रूप से मानवाधिकार और नोबेल शांति पुरस्कार के क्षेत्र में पांच वर्षीय संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह सभी कार्यक्रम लोगों को अपने अधिकारों को जानने में मदद करने के लिये आयोजित किये जाते हैं।
मानव अधिकार दिवस का उद्देश्य
मानव अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को मानव अधिकारों के प्रति जागरुक करना है। मानव अधिकारों का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता शामिल करना हैं।
मानव अधिकार दिवस पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से ‘अपने अधिकारों के लिए कदम उठाना’ के लिए मनाया जाता है।
विश्व मानव अधिकार दिवस की शुरुआत
10 दिसंबर को दरभंगा में यूनेस्को क्लब की बैठक में मानवाधिकारों के लिए जन जागरुकता अभियान चलाय जाने की घोषणा की गई । इसके साथ ही समाज के लोगों को उनके मानव अधिकारों के विषय में जानकारी देकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया जाये।
मुख्य मानवाअधिकार
मानव अधिकार का अर्थ उन मूल अधिकारों से है, जो सभी को समान रुप से जीवन जीने, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और एक समान व्यवहार की प्राप्ति का अधिकार प्रदान करता है। कुछ ऐसे ही खास मौलिक अधिकार है जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है।
- बोलने की आजादी
- सुरक्षा का अधिकार
- आर्थिक शोषण के खिलाफ आजाव उठाने का अधिकार
- रंग, नस्ल, भाषा, धर्म के आधार पर समानता का अधिकार
- कानून के सामने समानता का अधिकार
- कानून के सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार
- अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार
मानव अधिकार कानून
भारत में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून पारित किया गया l भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। इस आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक के राजनीतिक , आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं।
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